63 क्विंटल गेहूं का गबन, रूपवास के राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त, एफआईआर के निर्देश
दो लाख तीन हजार रुपये की वसूली के लिए संपत्ति कुर्की एवं नीलामी की होगी कार्रवाई
गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई – डीएसओ

भरतपुर, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए जाने वाले सरकारी गेहूं में गड़बड़ी और कालाबाजारी के मामलों में जिला रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील रूपवास की ग्राम पंचायत मालोनी के उचित मूल्य दुकानदार प्रीतम सिंह द्वारा 63 क्विंटल 3 किलो 200 ग्राम सरकारी गेहूं का गबन किए जाने की विभागीय जांच में पुष्टि होने पर उसका प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उसकी संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजहित में जब्त कर ली गई है।
जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने बताया कि विभागीय प्रकरण संख्या 18/2026 में की गई जांच के दौरान स्टॉक में भारी अंतर सामने आया। प्रवर्तन निरीक्षक रूपवास गुरप्रीत सिंह द्वारा किए गए निरीक्षण एवं स्टॉक हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार पोस मशीन के अभिलेखों में दुकानदार के पास कुल 139 क्विंटल 78 किलो 200 ग्राम गेहूं होना देय था, जबकि नवीन राशन डीलर को हस्तांतरण के दौरान केवल 76 क्विंटल 75 किलो गेहूं ही उपलब्ध कराया गया। शेष 63 क्विंटल 3 किलो 200 ग्राम गेहूं मौके पर नहीं मिला। जांच में इस स्टॉक को खुर्द-बुर्द किए जाने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि विभागीय सुनवाई के दौरान संबंधित डीलर ने बीमारी का हवाला देते हुए गायब गेहूं का स्टॉक पूरा करने के लिए दो माह का समय मांगा था, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। विभागीय जांच में अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का निर्णय लिया गया।
एफआईआर के साथ संपत्ति कुर्की से होगी वसूली
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि मामले में संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गबन किए गए 63.032 क्विंटल गेहूं की खाद्य सुरक्षा भत्ता दर 3,231.25 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार कुल 2 लाख 3 हजार 672 रुपये 15 पैसे की वसूली की जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत भू-राजस्व के बकाया की भांति कुर्की एवं नीलामी के माध्यम से राशि वसूलने के लिए तहसीलदार रूपवास को मांग-पत्र भेजा गया है।
लाभार्थियों को मिलता रहेगा राशन
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मालोनी के राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जारी रखी जाएगी। साथ ही नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया भी सक्षम स्तर से शीघ्र पूरी की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी ने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों के खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी अथवा गबन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण, प्राथमिकी दर्ज कराने तथा संपत्ति कुर्की सहित कठोर कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
